पंचायत अधिनियम के तहत शासित जनपद पंचायतों के कर्मचारियों के वेतन के लिए 30.39 करोड़ जारी

रायपुर. 16 सितम्बर 2020. राज्य शासन के पंचायत संचालनालय द्वारा प्रदेश के सभी 146 जनपद पंचायतों में कार्यरत पंचायत अधिनियम के तहत शासित कर्मचारियों के वेतन और मानदेय के भुगतान के लिए 30 करोड़ 39 लाख रूपए की राशि जारी की गई है। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री टी.एस. सिंहदेव की पहल पर छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम द्वारा आरोपित पंजीयन शुल्क की राशि पंजीयन विभाग से प्राप्त होने के बाद पंचायत संचालनालय द्वारा यह राशि सभी जनपद पंचायतों को जारी कर दी गई है। श्री सिंहदेव ने पंचायत अधिनियम के तहत शासित जनपद पंचायत कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के प्रति संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता जताते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में वेतन एवं मानदेय के भुगतान के लिए राशि जारी करने के निर्देश दिए थे।

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