अर्बन डेव्हलपमेंट कमेटी की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय,,, संरक्षण अधिनियम कार्यालय में 90 दिवस के भीतर होगा निराकरण – सुनील सोनी सांसद,,,,


रायपुर 08.05.22। रायपुर लोकसभा सांसद सुनील कुार सोनी ने आज संसदीय कार्यालय में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि देष के अर्बन डेव्हलपमेंट कमेटी की आवष्यक बैठक हुई है, जिसमें भारत सरकार के सचिव सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे, जिसमें जनहित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं।
सांसद सोनी ने बताया कि अधिकारों की अनभिज्ञता के चलते आम उपभोक्ताओं को जो दिक्कतें होती हैं और मकान/प्लाट लेकर भी परेषान रहते हैं तथा पैसा देकर भी भटकते रहते हैं। उसके निराकरण करने और समस्याओं को दूर करने का यह संवेदनषील प्रयास है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को होने वाली 14 प्रकार की समस्याओं को इस अधिनियम में शामिल किया गया है। उपभोक्ता अपनी समस्या को लेकर जिला और प्रदेष रेरा के अंतर्गत अपनी समस्या को लेकर जा सकते हैं। यदि जिला एवं प्रदेष के अंतर्गत उनकी सुनवाई नहीं होती है तो सीधे भारत सरकार उपभोक्ता सरंक्षण कार्यालय में अपनी षिकायत दर्ज करा सकते हैं और इसके निराकरण की समय सीमा निर्धारित है, अधिकतम 90 दिन।
इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि एक व्यक्ति यदि किसी व्यक्ति से मकान खरीदता है तो उसके लिए यह कानून लागू नहीं होगा। लेकिन एक व्यक्ति कोई बिल्डर से, लेआउट पास कराकर प्लाट काटने, मकान खरीदने, गृह निर्माण मंडल, आरडीए, बिल्डर की सोसायटियों और प्राईवेट बिल्डर इत्यादि से क्रय करने पर इस कानून के माध्यम से न्याय प्राप्त हो सकेगा और इस अधिनियम के अंतर्गत षिकायत/निराकरण के प्रावधान होंगे।
उन्होंने कहा कि इस अधिनियम से छत्तीसगढ़ प्रदेष के हजारों उपभोक्ताओं को सीधा लाभ होगा और षिकायत होने पर निर्धारित समय सीमा 90 दिवस के भीतर समस्या का निराकरण करना अनिवार्य होगा। यदि किसी उपभोक्ता को छत्तीसगढ़ प्रदेष में रेरा के माध्यम से न्याय नहीं मिल रहा है, तो उपभोक्ता सीधे भारत सरकार को आवेदन कर सकेंगे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण और जनता के हित से जुड़ा संवेदनषील मुद्दा है।

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