- अवैध महुआ शराब बेचने वालो के विरूद्ध पंडरिया पुलिस की कार्यवाही
- 05 महिला एवं 02 पुरूषों पर आबकारी अधिनियम के तहत् की गई कार्यवाही
पंडरिया कस्बा के बैरागपारा मोहल्ला में अवैध रूप से कच्ची हाथभट्ठी महुआ शराब का निर्माण एवं विक्रय करने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। कस्बा में इस प्रकार अवैध रूप से सस्ती महुआ शराब का खुलेआम बिक्री होने के कारण कई युवा इसकी चपेट में आकर नशे की गिरफ्त में हो रहे थे जिस पर सार्थक कार्यवाही किया जाना नितांत आवश्यक था एवं थाना पंडरिया पुलिस के लिए चुनौतीपूर्ण कार्य था। जिसे देखते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक अनिल शर्मा द्वारा हालात से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। जिस पर डा. श्री लाल उमेद सिंह पुलिस अधीक्षक कबीरधाम के निर्देशन एवं श्री अनिल सोनी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कबीरधाम एवं श्री एन.के. वेंताल अनुविभागीय अधिकारी पुलिस पंडरिया के मार्गदर्शन में अवैध शराब की बिक्री की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ हेतु मुखबीरों को तैनात किया गया जिसके परिणामस्वरूप मुखबीरों द्वारा सार्थक सूचना देने पर दिनांक 07.03.2020 को थाना प्रभारी पंडरिया द्वारा पूरे दल-बल के साथ बैरागपारा मोहल्ला में दबिश देकर अवैध शराब बनाने एवं बिक्री करने वालों की धरपकड़ किया गया और आरोपी अनिल पिता मोल्हू चतुर्वेदी, गणेशराम पिता भारत बारमते, पुष्णा पति विरेन्द्र जांगड़े, सुनीता पति अशोक हरमन, सोहागाबाई पति सुरेन्द्र जांगड़े, संतोषी पति अजय धृतलहरे, दीपाबाई पति भुखऊ जांगड़े इस प्रकार कुल 07 व्यक्तियों के घर से अवैध कच्ची महुआ शराब एवं महुआ पास बरामद किया गया। सभी आरोपियों के विरूद्ध थाना पंडरिया में आबकारी अधिनियम के तहत् अपराध पंजीबद्ध किया गया। पंडरिया पुलिस की इस कार्यवाही में थाना पंडरिया से उप निरीक्षक मूलचंद पटले, सउनि देवनारायण यादव, मानकराम सोनकर, प्रआर हिरेन्द्र प्रताप, नरेन नेताम, इन्द्र कुमार साहू, राजकुमार कुशवाहा, आरक्षक कृष्णा मानिकपुरी, जेठू साहू, पंचम बघेल, मआर कीर्ति मार्को, रक्षितकेन्द्र कवर्धा से आये आरक्षक तैयब अली, यशवंत मेरावी, रजत लांझी, रवि नेताम, विजय मार्को, रामनाथ साहू, महिला आरक्षक अर्चना तिवारी, रोशनी मानिकपुरी, गायत्री पट्टावी, अहिल्या यादव, हुलसी चन्द्रवंशी का सराहनीय योगदान रहा।