पीडब्ल्यूडी के द्वारा बनाई गई थी सड़क ,यह सड़क है दुगली से सिंगपुर जो आज बेहद खराब स्थिति में है… इस सड़क की चौड़ीकरण करने के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है…
कार्यपालन अभियंता एस के नेताम से चर्चा करने पर उन्होंने लेखवीर पत्रिका के संवाददाता गोविंद साहू को बताया कि फॉरेस्ट विभाग 1980 वन अधिनियम के तहत जो कि एक विभागीय प्रकरण होता है क्योंकि यह पूर्ण रूप से वन क्षेत्र है और यहां पर फॉरेस्टक्लीयरेंस की आवश्यकता पड़ती ही है बगैर फॉरेस्टक्लीयरेंस के किसी भी प्रकार का निर्माण वन क्षेत्र में नहीं किया जा सकता यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है उसके तहत रेंजर और एसडीओ के माध्यम से प्रस्ताव बना कर जमा कर दिया गया है सम्मिट करने के बाद डीएफओ कार्यालय प्रकरण को ऑनलाइन समिशन करता है क्योंकि उसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजना होता है उसके बाद अगर सर्वे में सही पाया गया तो सी सी ऐफ कार्यालय को तलब की जाती है और फॉरेस्ट लैंड में जो भी पेड़ आते हैं उनकी प्रक्रिया में फॉरेस्ट एक्ट के तहत वृक्षारोपण भी किया जाता है और उन्होंने यह भी बताया विद्युत विभाग के भी पोल हटाए जाने के लिए जो भी राशि निर्धारित की जाती है उनको भी पूर्ण कर लिया गया है जैसे ही वन विभाग से हमें डिमांड ड्राफ्ट प्राप्त हीग हम तत्काल पैसा जमा करवा देंगे।
कार्य प्रारंभ करने की जानकारी के लिए एसडीओ एम पी डडसेना से चर्चा करने पर उन्होंने बताया कि पूरी प्रकिया क्लेरेंस पर ही है जैसे ही क्लियरेंस प्राप्त होगा वैसे ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा सम्भवतः प्रथम चरण अप्रैल मई माह में चौड़ी करण का काम चालू की कर दिया जाएगा.और लोगों को चलने में जो परेशानी हो रही है वो परेशानी अब जल्द ही खत्म हो जाएगी और लोगों को बेहतर सड़क चलने के लिए मिल जाएगी ।