कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए छत्तीसगढ़ के समस्त निजी चिकित्सा महाविद्यालय, नर्सिंग होम को तत्काल प्रभाव से अधिग्रहित किया जाता है ऐसा आदेश संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं नया रायपुर के द्वारा जारी आदेश में आदेशित किया गया है और निजी क्षेत्रों के संचालकों से ऐसी अपेक्षा की गई है कि वह समस्त मानव संसाधन के साथ इस भयावह संक्रमण को रोकने में शासन की मदद करेंगे