जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश कुमार शरण ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की उपधारा (1) (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निशेषाज्ञा जारी किया

जिला दण्डाधिकारी श्री शरण ने प्रतिबंधात्मक निशेषाज्ञा आदेश जारी किया

कवर्धा, 26 फरवरी 2020। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अवनीश कुमार शरण ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की उपधारा (1) (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निशेषाज्ञा जारी किया है। उन्होंने कहा है कि विभिन्न राजनैतिक दलों एवं संगठनों द्वारा विगत दिनों से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन, धरना प्रदर्शन, नारेबाजी, आमसभा कर आम लोगों के सुगम आवाजाही के लिए उपयोग में लाये जा रहे लोक मार्ग को बाधित कर लोक न्युसेंस पैदा किया जा रहा है।
छत्तीसगढ़ कानून व्यवस्था के संबंध में सभी पहलुओं एवं तथ्यों पर विचारोपरान्त पर्याप्त साक्ष्यों के आधार पर स्थिति की गंभीरता को देखते हुए इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों की सूचना की तामिली एवं सुने जाने हेतु पर्याप्त समय न होने के कारण एकपक्षीय रूप से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 की उपधारा (1) (2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रतिबंधात्मक निशेषाज्ञा जारी किया है। इसके तहत कलेक्ट्रेट परिसर एवं परिसर के 100 मीटर दूरी पर रैली जुलुस, धरना, प्रदर्शन हड़ताल आदि के उद्देश्य से बिना अनुमति के एकत्रित नहीं होंगे और न ही ध्वनि यंत्रों का उपयोग करेंगे। यह आदेश पुलिस, सीआरपीएफ, एसएएफ तथा कानून व्यवस्था में लगे कर्मियों पर लागू नहीं होगा। इस आदेश का उल्लंघन दण्ड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। यह आदेश 25 फरवरी से 24 अप्रैल 2020 तक प्रभावशील रहेगा।

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